न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 03 अलग-अलग मामलों में 09 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 40100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1...वर्ष 2002 में अभियुक्तगण अय्यूब पुत्र अहमद हसन, इनाम पुत्र अखलाक राव, यामीन पुत्र इब्राहिम लुहार, इस्लाम पुत्र हाजी सत्तामुल्ला व यूसुफ पुत्र तैय्यब समस्त निवासीगण मौहल्ला मोहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली तथा इसरार पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम नगलाराई थाना कैराना जनपद शामली व अप्पार पुत्र यासीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 247/2002 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजस्ट्रेट कैराना द्वारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। उपरोक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
     केस नंबर 2...वर्ष 2004 में अभियुक्त नवाब पुत्र हमीद निवासी मौहल्ला तिमरसा शामली के विरूद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 364/2004 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजनअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली द्वारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 
केस नंबर 3....वर्ष 2022 में अभियुक्त कासिफ पुत्र तसलीम निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 52/2022 धारा 13 G जुआ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में आज मंगलवार को कैराना न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना शामली द्वारा धारा 13 G जुआ अधिनियम में अभियुक्त उपरोक्त को एक सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
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