कैराना(शामली)। नगर पालिका ठेकेदार द्वारा इंटर लाकिंग सडक निर्माण में बाधा पहुंचाने व टीम के साथ अभद्रता करने व धमकी देने के मामले में नगर पालिका के अवर अभियन्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।
नगर पालिका परिषद कैराना के अवर अभियन्ता योगेश कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है कि उषा कन्स्ट्रक्शन प्रोपराइटर दीपक कुमार निवासी शेरपुर लुहारी लि बागपत नगर पालिका के पंजीकृत ठेकेदार है। नगर के वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला आलकलां में साजिद के मकान से इरशाद के मकान तक व सहायक गलियों में इन्टर लाकिंग सडक पर नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। मार्ग में अवैध अतिक्रमण को पुलिस व पालिका की टीम द्वारा 27 अगस्त को हटवा दिया गया था। सडक निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य पुरा हो चुका है। बाकी 20 प्रतिशत अतिक्रमण के कारण नही हो सका था। 28 अगस्त को वह अपनी लेवर व पालिका टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहा तीन सगे भाई इरशाद, शमशाद व आरिफ व इरशाद की पत्नी मुरशिदा, शमशाद की पत्नी नसीमा तथा इरशाद के पुत्र साद व जैद निवासी मोहल्ला आलकलां के द्वारा सडक निर्माण का शेष कार्य करने से मना कर दिया। तथा टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही लाठी डंडो व धारदार हथियारों के बल पर टीम को वहा से भगा दिया।
सोमवार को वह सडको की गुणवत्ता का निरीक्षण करने मौके पर गये तो सभी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी।
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