तीन अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तों को सुनाई गई सजा

कैराना (शामली)। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
         केस नंबर 1.. वर्ष 2004 में अभियुक्ता श्रीमती विमलेश उर्फ कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी मौहल्ला गंगारामपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर व संजो पत्नी तेजपाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 321/2004 धारा 379 व 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में सोमवार को  न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5-5 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 2.. वर्ष 2000 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र वेदपाल निवासी किवाना थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 31/2000 धारा 279/338/3041ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में सोमवार को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय बैठने की अवधि के कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
          केस नंबर 3.. वर्ष 2000 में अभियुक्त मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र गुलाम हसन निवासी अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 67/472/2000 धारा 3/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में सोमवार को न्यायालय ACJ(JD) JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
.......................  
Comments