पालिका की N O C लिए बगैर लगायें जा रहे मेला की सभासदों ने अनुमति निरस्त कराने की मांग
कैराना (शामली)। नगर पालिका परिषद बोर्ड के सभासदों ने नगर क्षेत्र में पालिका से बिना कोई N O C लिए लगायें जा रहे मेला की अनुमति निरस्त कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को शिकायती-पत्र भेजा है।
         नगर पालिका परिषद कैराना बोर्ड के सदस्य तौसीफ चौधरी, राशिद अहमद, उम्मेद, साजिद, राजपाल, वाहिद, मोहम्मद  फुरकान, मोहम्मद हारून, फिरोज खान, नौशाद, राशिद बागबान, मोहम्मद शाहिद सहित कोमल रानी,श्रीमती सकूलत, आबिदा, फिरदौस, शबाना, श्रीमती अन्जू व श्रीमती जैबून आदि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सहारनपुर मंडल आयुक्त तथा जिलाधिकारी शामली सहित उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर बताया है कि नगर पालिका परिषद कैराना की सीमा के अंदर तीतरवाडा रोड पर स्थित विवादित कृषि भूमि में सागर प्रबंधक के द्वारा नगर पालिका परिषद कैराना प्रशासन से बिना कोई N O C लिए बगैर अवैध रूप से मेला लगाने का प्रयास किया जा रहा है, मेला से संबंधित झूले आदि का सामान उक्त भूमि पर लगवा रहा है। जो नियम के विरूद्ध है।
      उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 724 व 725 विवादित है।और सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि नगर पालिका परिषद कैराना द्वारा अपने बोर्ड प्रस्ताव संख्या 147 दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के द्वारा ऐतिहासिक मेला छडियान 2025 बयादगार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलेहसलाम दिनांक 01 नवंबर 2025 से 01 दिसंबर 2025 तक स्वीकृत कराया गया है। इसलिए पालिका क्षेत्र में अन्य किसी मेले की आवश्यकता नहीं है। तथा पालिका सीमा अंतर्गत मेला छडियान के अलावा अन्य स्थानो पर मेला लगाने से पालिका को वित्तीय हानि होने एवं नगर की सफाई व्यवस्था आदि प्रभावित होगी।
        नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति अतिक्रमण व मेला प्रर्दशनी आदि की पूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद कैराना की होती है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बिना पालिका से N O C लिए मेला का संचालन नियम के विरुद्ध है। 
      उक्त शिकायती पत्र में सभासदों द्वारा उपजिलाधिकारी कैराना के द्वारा उक्त विवादित कषि भूमि पर लगाएं जाने वाले मेले की दी गई अनुमति को अभिलंब निरस्त करने के आदेश जारी किए जाएं।
*****************************************
Comments