कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग मामलो में तीन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा व तेरह हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
केस नंबर 1... वर्ष 2009 में अभियुक्त अफजाल पुत्र नेकी निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1254/2009 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व छह हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2014 में अभियुक्त इनाम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 240/2014 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम पांच हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3.. वर्ष 2002 में अभियुक्त सादा पुत्र जग्गा निवासी दभेडी खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 280/2002 धारा 332 भादवि व 39/49बी भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 332 भादवि व 39/49बी भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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