कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व 5500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1... वर्ष 2020 में अभियुक्त विजय पुत्र अजय सिंह निवासी मौहल्ला गणेश चौक शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 508/2020 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना न्यायालय SD/ACJM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 1996 में अभियुक्त प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द निवासी रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु.अ.सं. 226/96 धारा 323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को कैराना न्यायालय CJJD/JM शामली द्वारा अभियुक्त धारा 323/506 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 5-5 सौ रुपये अर्थदण्ड व धारा 324/504 में 250-250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3.. वर्ष 2009 में अभियुक्त भूरा पुत्र लतीफ कुरेशी निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु.अ.सं. 243/09 धारा 3/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.11.2024 कैराना स्थित न्यायालय CJJD/JM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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