कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलों में पांच अभियुक्त को सुनाई कारावास की सजा एवं 5,300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1. वर्ष 2024 में अभियुक्त आमिर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला सरवरपीर बरखण्डी शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 569/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व ढाई हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2017 में अभियुक्त सादिक पुत्र कासिम निवासी तुलसी निकेतन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 995/2017 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3... वर्ष 2009 में अभियुक्तगण विक्रम सिंह पुत्र निवासी सुनेहरा सिंह व पीतम पुत्र सुनेहरा निवासी सिंह निवासीगण ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 517/2009 धारा 447 भादवि पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय एसीजेएम शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को पांच -पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 4.... वर्ष 2014 में अभियुक्त राशिद पुत्र हसरत निवासी ग्राम खिवाई सरूरपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 531/14 धारा 279/337/338 भादवि पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व तेरह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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