अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन को सुनाई गई सजा


कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा पांच अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन दोषियों को सुनाई कारावास की सजा व 7,150 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
       केस नंबर 1.वर्ष 2008 में अभियुक्त मेहरबान पुत्र जरीफ निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 928/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। 
        केस नंबर 2.. वर्ष 2023 में अभियुक्तगण सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली व शमशाद पुत्र मारुफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 519/23 धारा 11(1)e पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को पचास-पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 3... वर्ष 1999 में अभियुक्त संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कन्डेला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 139/99 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर 4.... वर्ष 2002 में अभियुक्त निशू पुत्र सहीराम निवासी मौहल्ला हरिनगर जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 378/02 धारा 3/5/8 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व एक हजार पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 5 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
      केस नंबर 5...... वर्ष 2002 में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी डा0 बनीता वाली गली शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 426/02 धारा 39/49 विद्युत अधिनियम भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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