कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
केस नंबर 1. वर्ष 2013 में अभियुक्त अरुण पुत्र नरेन्द्र निवासी मौहल्ला साकेत कालोनी शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 01/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम मे बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2008 में अभियुक्त साजिद उर्फ हाफिज पुत्र सईद निवासी मौहल्ला पंसारियान शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 488/2008 धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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