कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलो में चार अभियुक्तों को सुनाई गई सजा व 9,600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
केस नंबर 1 वर्ष 2014 में अभियुक्त वसीम पुत्र महमूद निवासी कालन्दरशाह शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 04/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। सोमवार को न्यायालय एडीजे 07 मुजफ्फरनगर द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को 5 माह की सजा व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2002 में अभियुक्त अय्यूब पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला करीमबख्स जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु.अ.सं. 378/02 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 5/8/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। सोमवार को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में जेल में बितायी गई अवधि व एक हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 5/8/11 पशु क्रुरता अधिनियम में 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3... वर्ष 2013 में अभियुक्त सनव्वर पुत्र हाशिम निवासी मौहल्ला पठानपुरा देवबंद जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु.अ.सं. 79/13 धारा 3/11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था । सोमवार को न्यायालय CJSD/ACJM द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 4.... वर्ष 2002 में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर निवासी सिसौली थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 525/02 धारा 378/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। सोमवार को न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धारा 379 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि व 300 रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व दो सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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