कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलो में चार दोषियों को सुनाई गई सजा व नौ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1. वर्ष 2004 में अभियुक्त वासिद उर्फ पप्पू पुत्र बाला निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 90/2004 धारा-3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2. वर्ष 2010 में अभियुक्त शहजाद पुत्र महमूद निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 08/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व पन्द्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3. वर्ष 1999 में अभियुक्त आरिफ पुत्र लाला निवासी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 24/1999 धारा-3/5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 4. वर्ष 2003 में अभियुक्त अरविन्द पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम शीतलगढी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 230/2003 धारा-25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व पन्द्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सात दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
---------------------_______________-----------------