कैराना (शामली)। चोरी, मारपीट व खनन अधिनियम के अलग—अलग मामलों में न्यायालय द्वारा चार दोषियों को सजा सुनाई गई।
वर्ष 2006 में शामली कोतवाली पर नंदू निवासी मोहल्ला आलकलां कैराना के विरूद्ध चोरी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया था। मामले में बुधवार को कैराना स्थित कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दूसरे मामले में वर्ष 2012 में कैराना कोतवाली पर गांव मवी निवासी हरेन्द्र के विरूद्ध चोरी एवं माल बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया और उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तीसरा मामला वर्ष 2003 का शामली कोतवाली का है, जिसमें मोहल्ला हरेंद्रनगर निवासी शहजाद पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
चौथे मामले में वर्ष 2013 में खनन अधिनियम के तहत समयदीन निवासी गांव मवी को कैराना कोतवाली में नामजद कराया गया था। बुधवार को कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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