शामली । विभिन्न श्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद शामली में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जसजीत कौर, जिला मजिस्ट्रेट शामली एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए सम्पूर्ण जनपद शामली की सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक जारी करती हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है. टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।उन्होंने कहा कि जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।उन्होंने कहा कि जिले के समस्त शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालय बन्द किये जाते है अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, कोषागार आदि इससे मुक्त रहेंगे।
उन्होंने कहा कि मेडिकल दुकान और अस्पताल सब्जी, किराना दुकान् दूध की दुकान पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी व उनके गोदाम को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द करने निर्देश जारी किए जाते हैं।।
उन्होंने कहा कि विदेशों से एवं अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं को अपने घर मे ही Quarantine करे एवं इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्साधिकारियों को एवं थाने को दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहा कि जनपद में कोई भी राजकीय, निजी पब्लिक टेंपों ई-रिक्शा इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे।
उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ विभागीय आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक टोटल लॉक डॉउन से मुक्त रहेंगे।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को घर से या जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त अनुसार मास्क सैनिटाइजर दवाइयां गैस पेट्रोल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले एवं गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी आवश्यक वस्तुओं दवाईयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को अपर जिलाधिकारी संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उपयोग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उक्त आदेश आम जनता को सम्बोधित है चूंकि परिस्थितयों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उनको जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है,व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है।
अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 27-03-2020, मध्य रात्रि 12 :00 बजे तक लागू रहेगा।
उत्तर आदेश आज दिनांक 24-03-2020 को जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर के द्वारा लिखित रूप मे जारी किया गया।