कैराना / शामली । जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रमुख सचिव पशुधन मत्स्य उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के क्रम में बताया की कोविड-19 कोरोना वायरस आपदा के दृष्टिगत पशु पक्षी आहार सामग्री तथा पोल्ट्री आदि का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए तथा उक्त सामग्री की दुकान एवं निर्माण इकाई आवश्यकतानुसार संचालित किया जाए।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं के आपूर्ति हेतु खादय सामग्री मछली के उत्पादन परिवहन वितरण आदि में छूट प्रदान किया गया है।तथा स्थानीय हाटों एवं मत्स्य बाजार में मत्स्य विक्रय का कार्य फल एवं सब्जी विक्रय के अनुसार ही प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित मछली थाई मांगुर एवं ब्रिगहेड के विक्रय एवं उत्पादन पर प्रतिबंध रहेगा।मत्स्य बीज के उत्पादन परिवहन एवं वितरण में छूट दी जाएगी। मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य आखेट का कार्य पूर्व की भांति किया जाएगा। फिश फीड (मत्स्य आहार) का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि यदि मत्स्य पालकों/मत्स्य व्यवसायियों व मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए अपने गांव/क्षेत्र /हाट/ बाजार /नगर क्षेत्र में मत्स्य आखेट एवं बिक्री की जा रही है। तो उनको किसी प्रकार के पास/अनुमति की बाध्यता नहीं होगी।
आदेशित किया जाता है कि जनपद शामली के मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट से संबंधित उपरोक्त कार्य लाॅकडाउन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।कार्यों के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव हेतु उक्त अवधि में सोशल डिस्टेंसिग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।व्यक्ति के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।