स्टेशनरी की दुकाने सप्ताह में तीन दिन खुलेंगींःडीएम



 

शामली । जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण जनपद शामली की सीमाओं में अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

       वर्तमान में सभी विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसके लिए बच्चों को स्टेशनरी की आवश्यकता है। उक्त आदेश में जनहित एवं छात्र हितो के दृष्टिगत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है,कि जनपद मे समस्त स्टेशनरी की दुकानों को सप्ताह के तीन दिवसों क्रमश-सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 06-00 बजे से प्रात: 09-00 बजे तक खोलने के लिए अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है, कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा उपरोक्त आदेश के शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभवी होगें।