खुशखबरीः जाने 4 मई से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?


 


शामली। जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर  ने वर्तमान समय में ‘नोवल कोरोना वायरस’ के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या-5744/न्यायिक सहायक, दिनांक 14-04-2020 के द्वारा धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में निषेद्याज्ञा जारी की गई है। 
            इस संबंध में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-381/2020/ सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 03 मई, 2020 के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाॅक डाउन दिनांक 04-05-2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। 


    जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए पुनः निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किये गए हैं।


हाॅटस्पाॅटः-
1- जनहित में कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से अग्रिम आदेशों तक मौ0 तिमरसा, कस्बा शामली, थाना कोतवाली शामली,  कस्बा झिंझाना का मौहल्ला तलाही, मौहल्ला शाहघासी दरवाजा, गाड़ीवाला चैराहा, थाना झिंझाना एवं मौहल्ला शेखबद्दा व मौहल्ला कायस्थवाड़ा, कस्बा कैराना, थाना कैराना, जनपद शामली को अस्थायी रूप से सील किया जाता है। इन क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश व निवास एवं वाहनो के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोडकर) प्रतिबन्धित किया जाता है।


2- इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति न तो घर से बाहर निकलेगा और न ही किसी को क्षेत्र के अन्दर आने दिया जायेगा। मात्र पुलिस, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मी अन्दर जाने दिये जायेंगे।


3- इन क्षेत्रों में बैंक और राशन की दुकाने बन्द रहेंगी।


4- इन क्षेत्रों में फायर इंजन से क्पेपदमिबजंदज का छिड़काव किया जायेगा।


5- इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पास निरस्त जाते है।


6- इन क्षेत्रों में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 नम्बर वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 नम्बर की गाड़ियो से लाउडस्पीकर से घोषणा  करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी आदेशों का उल्लंघन करके बाहर आता है तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


7- इन क्षेत्रों में से यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या ।ण्स्ण्ैण् से  ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी  जायेगी।


8- इन क्षेत्रों में मीडिया का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।


9- इस अवधि में प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी तथा दुकानों अथवा सब्जी मण्डियों को नहीं खोला जाएगा, ताकि सोशल  डिस्टेसिंग एवं लोक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उक्त क्षेत्रों में  शत-प्रतिशत घरों की जांच करते हुए सेनीटाइजेशन किया जाय। 


10- सड़कों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के  अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस संबंध में सघन  पैट्रोलिंग कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 


11- तैनात मजिस्ट्रेट प्रतिबन्धात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाऐ रखेगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियो पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।


जनपद के अन्य क्षेत्रः-


1 इस अवधि में सभी नागरिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु ही घरों से बाहर निकलेंगे। पासधारक को छोडकर सभी निजी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी तो वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा व इसके लिए कोई वाहन प्रयोग नहीं करेगा।


2 सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकाने शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठिान, रेस्टोरेन्ट/होटल, आदि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।


3 सभी ढाबे, मिष्ठान भण्डार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, काॅफी हाउस, कैफे, खाने-पीने की, चाट-रनैक्स की दुकाने, ठेले (सब्जी फल के पास धारकों को छोडकर), तम्बाकू, गुटका, पान, चाय की दुकानें दिनंाक अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे।


4 अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर ध्यान देने के लिये जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर सामान्य ओ0पी0डी0 अग्रिम आदेशों तक बन्द की जाती है। इमरजेंसी ओ0पी0डी0 की अनुमति मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली स्तर से अलग से जारी की जायेगी। सरकारी अस्पतालों में 24 घण्टे सर्दी/कोल्ड/फ्लू/बुखार/कोरोना की ओ0पी0डी0 चलाई जाएगी। गैर जरूरी मरीज फोन से ही अपने डाॅक्टर से सम्पर्क कर सीधे दवा खरीदें और संक्रमण से बचें।


5- हाॅटस्पाॅट को छोड़कर अनाज, गल्ला, किरयाना, फल, सब्जी, जनरल स्टोर, स्टेशनरी/किताबों की दुकाने, इवाईयां, पोल्ट्री, अण्डे व दूध की होलसेल मण्डियां प्रतिदिन खुलेंगी। इनके खुलने का समय केवल प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक होगा। ये केवल रिटेल सप्लायर को ही बेचेंगे व किसी ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगे। प्रत्येक दूध के दुकानदार एक दूसरे से डेढ़ मीटर से अधिक की दूरी पर रहेंगे। दूध के रिटेल दुकानदार या ग्राहक भी 02 मीटर की दूरी पर लाइन में रहकर दूध खरीदेंगे।


6- आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले रिटेल जैसे अनाज, गल्ला, किरयाना, जनरल स्टोर, दूध, सब्जी, फल, पोल्ट्री व अण्डा की दुकानें, कृषि संबंधी बीज, संयंत्र रसायन, उर्वरक की दुकानें, पोल्ट्री फीड, पशु चारा की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक ही खुलेंगी।


7- आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी जैसे-दूध, रसोई गैस, राशन, फल सब्जी प्रतिदिन प्रातः 07ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक चल सकती है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित इकाईयां, आटा चक्की प्रातः 07ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे तक प्रतिदिन खुल सकती है। होम डिलीवरी वाली दुकानें ग्राहक को सीधे अपने दुकान पर सामान नहीं बेचेंगे व शटर आधा डाउन रखेंगे।


8- इसके अलावा डाॅक्टर क्लिनिक और सभी निजी अस्पताल, पैथौलाॅजी लैब से जुडे रिटेल एंव होलसेल की दुकानें/प्रतिष्ठान, न्यूज पेपर, मीडिया के आफिस और प्रेस, अखबार वितरण के हाॅकर्स पूरी तरह प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।


9- बैंक, ए0टीएम0 एवं बीमा कम्पनी आॅफिस जन-सामान्य के लिए अपने पूरे निर्धारित समय तक खुलेंगे।


10- किसी भी दुकान/मण्डी से कोई भी ग्राहक एक दूसरे से 02 मीटर की दूरी पर केवल लाइन में खडे़ होकर सामान खरीदेंगे। यदि ग्राहक इस दूरी पर नहीं रहते है तो ऐसी दुकानों पर भी कार्यवाही की जाएगी।


11- उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुडी रिटेल/थोक की दुकानों के कर्मचारी व वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।


12- हैण्डपम्प रिपेरिंग, इलैक्ट्रीकल्स, पँखे, इन्वर्टर, कुलर, फ्रीज, ए0सी0 इत्यादि की बिक्री एवं रिपेयरिंग की दुकानें प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक खुलेगी। 


13- ट्रक, ट्रैक्टर, कृषि संयत्र, अन्य वाहनों की अधिकृत वर्कशाॅप रिपेयरिंग हेतु प्रातः 07ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक खुलेगी।   


14- केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई-काॅमस गतिविधियों की अनुमति होगी।


निम्नलिखित गतिविधियां दिनांक 04 मई, 2020 से 02 सप्ताह तक पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-


1- समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्साकीय आपात स्थिति, एयर एम्ब्यूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।


2- यात्री रेलों का आवागमन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।


3- अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर।


4- मेट्रो रेल।


5- लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सिवाय चिकित्सीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर।


6- समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि आॅन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।


7- सत्कार सेवाएं (भ्वेचपजंसपजल ैमतअपबमे), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में, लायी जा रही हों, अथवा लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों।


8- समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल (ैूपउउपदह च्ववस), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के  अन्य स्थान।


9- समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां।


10- समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।


11- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।


12- शहरी क्षेत्रों में अर्थात् नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की सीमा के अन्दर समस्त माॅल मार्किटिंग काॅमप्लेक्स एवं मार्किंट बन्द रहेंगे।


13- जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन की अनुमति नही होगी।


सार्वजनिक स्थल


 


1- सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।


2- सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशन डिस्टेन्सिग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।


3- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।


4- सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम-से-कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज की दूरी)  सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकठटा होने की अनुमति नहीं होगी।


कार्य स्थल


1- कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टाॅक रखा जाए।


2- कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशन डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन  सुनिश्चित कराएंगे।


 यह आदेश जनपद, शामली के सम्पूर्ण क्षेत्र मे दिनांक 04 मई, 2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना/उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा  प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण संलग्न-2 में दिये गये है। 


 इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्टेªट, उप जिला मजिस्टेªट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियां उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।


 आदेश का व्यापाक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी शामली द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।