न्यायालयो में वादकारियो / पक्षकारों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित




 

 

-बिना मास्क अधिवक्तागणों का भी प्रवेश निषेध

 

कैराना। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय शामली ने प्रेस नोट मे जानकारी देते हुए बताया कि जनपद न्यायालय शामली के 8 मई में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश अनुसार जमानत, अग्रिम जमानत तथा अति आवश्यक प्रकीर्ण कार्य की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। अधिवक्तागण किसी को जानकारी हेतु हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 7017081484 व 8510020994 पर कार्रवाई विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र ईमेल shamli.court@gmail.com के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं।

     वहीं उन्होंने बताया कि वादकारियो/ पक्षकारों का न्यायालय में प्रवेश पूर्णत वर्जित है। मुकदमे की पैरवी उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की जाएगी, जिन्हें न्यायालय में बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।




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