कैराना: मीट प्लांट पर शिकंजा, जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस...प्रदूषण न रूका तो प्रतिदिन देना होगा 30 हजार रुपये जुर्माना


कैैैराना/शामली: जिलाधिकारी के निर्देशन में पूर्व में गठित की गई जिला स्तरीय समिति के द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, काॅधला रोड, कैराना, उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी कैराना एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 27.08.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय फहद कुरैशी उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।
जिसमें सम्बन्धित द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गई जिसका विवरण निम्नवत् हैः-
1-मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, काॅधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिदिन 300 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सहमति जल एवं वायु निर्गत है।
2-उद्योग में स्लाटरिंग, फ्लोर वाॅशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, आॅयल एण्ड ग्रीस टैªप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो-रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया।
3-उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो संचालित पाया गया।
4-उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं माँस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो संचालित पाया गया।
5-शुद्धिकरण उत्प्रवाह की जलगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर आॅनलाइन इफ्ल्यूएंट माॅनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक है।
6-निरीक्षण के समय उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बाईपास ड्रेन के माध्यम से रोड साइड ड्रेन में निस्तारित किया जाता पाया गया। मौके पर लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं।
7-डेªन में निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालक BOD=1300 mg/1,COD=2800 mg/, TSS=1280 mg/1 पाये गये, जो कि बोर्ड मानकों से अधिक है।
8-उक्त रोड साइड ड्रेन कस्बा कैराना के नाले में मिलता है, जिसमें कस्बा कैराना का घरेलू जल-मल निस्तारित होता है तथा यह नाला ग्राम पंजीठ से सटे हुए तालाब में निस्तारित होता है। उक्त तालाब का ओवरपलो डेªन के माध्यम से मामौर झील में निस्तारित होता है। उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण उक्त डेªन में किये जाने से मामौर झील की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभावित है।
9-उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 6 टीपीएच क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन तथा भूतल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।
10-रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है।
11-उद्योग द्वारा दिनांक 27.08.2020 में निरीक्षण के दौरान जल सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन होता हुआ नहीं पाया गया।
डपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बाईपास डेªन के माध्यम से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण नाले में किया जा रहा है, जो उद्योग को राज्य बोर्ड से प्रदत्त जल सहमति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार उद्योग की  P.I का मान 80,  R का मान 250,  S का मान 1.5 तथा L.F. मान 1 होगा। उक्त के अनुसार उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 30,000/- प्रतिदिन आगणित होती है।
अतः उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने तथा निरीक्षण की दिनांक 27.08.2020 से जब तक प्रदूषण उत्प्रवाह का निस्तारण का समाधान नहीं कर लिया जाता है, तब तक की अवधि हेतु रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।