जनपद के 23 नवोदित अधिवक्ताओं को कानूनी पुस्तकें क्रय करने हेतु प्रति अधिवक्ता मिलेगें ₹5000

कैैैराना। जनपद शामली के 23 नवोदित अधिवक्ताओंं को कानूनी पुस्तकें क्रय करने हेतु आर्थिक सहयोग के रूप में प्रति अधिवक्ता ₹5000 की धनराशि मिलेगीं।
      बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा नवोदित अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता हेतु बनाई गई पुस्तक निधि योजना के अंतर्गत शामली जिले के गोगवान, झारखेडी, गढ़ी पुख्ता, ऊंचा गाँव, डांगरोल, भूरा, रामडा, जलालाबाद आदि के 23 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई है जिसमें सभी 23 अधिवक्ताओं को कानूनी पुस्तकों की खरीद करने के लिए प्रति अधिवक्ता 5,000 रुपये की धन राशि अधिवक्ता के बैंक खाते में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।
       उक्त सूची के बारे में जानकारी देते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को-चैयरमैन माननीय शिव किशोर गौड़ एडवोकेट द्वारा योजना में चयनित सभी अधिवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई।
          वहीं, उन्होंने शामली जिले की अपनी विशेष प्रतिनिधि शालिनी कौशिक एडवोकेट को बताया गया कि अधिवक्ता अनुदान राशि प्राप्त सभी अधिवक्ता एक फॉर्म भरेंगे और वे यह फॉर्म निम्न संलग्न दस्तावेजों के साथ अति शीघ्र शालिनी कौशिक एडवोकेट के पास जमा कर दें जिसमें 1-निरस्त चेक, 2 - आधार कार्ड की कॉपी 3- पंजीकरण प्रमाण-पत्र की कॉपी 4- सीओपी कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। 
         उन्होंने कहा अन्य अधिवक्ता भी निराश न हों क्योंकि यह प्रथम सूची है अभी आगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अन्य सूची जारी की जाएंगी और जो अधिवक्ता 9 मार्च 2018  से पूर्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर में पंजीकृत और 9 मार्च 2019 से पूर्व 28 वर्ष की आयु रखते हैं वे इस योजना के पात्र अधिवक्ताओं की श्रेणी में आयेंगे।
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