विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई
👉 हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 नवंबर तिथि नियत
👉  चित्रकूट जेल में बंद हैं कैराना से सपा विधायक

कैराना। चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि 16 नवंबर लगाई गई है।
   कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन की गैंगस्टर के मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि थी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, जिस कारण हाईकोर्ट का उनकी जमानत पर कोई फैसला नहीं आ सका। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि 16 नवंबर नियत की गई है। 
        ज्ञात रहे कि फरवरी 2021 में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में जनवरी 2022 में विधायक को मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था। जहां से उन्हें चित्रकूट जेल भेज दिया गया था। इसी जेल में वर्तमान में निर्वाचित विधायक बंद हैं।

👉 अमानत में ख्यानत मामले में मिली जमानत
सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ वर्ष 2019 में शाहजहां नामक महिला ने अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय की शरण ली गई थी। अक्टूबर महीने में उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को उक्त मामले में जमानत देने के आदेश दिए थे। विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल न्यायालय में एक—एक लाख रुपये के दो जमानती भरे गए हैं, जिसके बाद विधायक को जमानत मिल गई है और परवाना भी चला गया है। हालांकि, गैंगस्टर के मामले में जमानत नहीं होने के चलते विधायक नाहिद हसन अभी जेल में ही रहेंगे।