न्यायालय ने किया आरोपी को पांच सौ रूपये से दंडित
कैराना (शामली)। न्यायालय ने आरा मशीन अधिनियम के मामले में आरोपी को पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
        उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा 3/4 आरा मशीन अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वारा 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
बताया गया है कि मु0अ0सं0 604/2005 धारा 3/4 आरा मशीन अधिनियम में आरोपी नफीस पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला आलकलां कैराना जनपद शामली के विरूद्व थाना कैराना पर नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। 
       सोमवार को न्यायालय एसीजेएम कैराना द्वाराआरोपी नफीस पुत्र अख्तर उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 3/4 आरा मशीन अधिनियम के मामले में 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।