महिला अधिकारों की कानूनी जानकारी हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
शामली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली की ओर से महिला अधिकारों की कानूनी जानकारी देने के लिए एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।               
   शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार शामली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली द्वारा नियुक्त रिसोर्स पर्सन शालिनी कौशिक एडवोकेट और श्रीमती पंकज मलिक एडवोकेट द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए घरेलू हिंसा कानून, महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम आदि की जानकारी दी गई।
      शालिनी कौशिक एडवोकेट द्वारा महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त विधिक सेवाओं के साथ साथ लोक अदालतों में निबटाये जा रहे दीवानी और फौजदारी के वादों के साथ आगामी 11 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसंबर को होने जा रही लोक अदालतों की जानकारी भी दी गई, साथ ही, विधिक सहायता के लिए नालसा एप्प डाउनलोड किए जाने का आह्वान किया।
       श्रीमती पंकज मलिक एडवोकेट द्वारा घरेलू हिंसा कानून की जानकारी देने के साथ साथ यह भी कहा गया कि जब पीड़ित महिला के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं हैं तब महिला के लिए केवल कानूनी अधिकार का ही रास्ता खुला रहता है।
     कार्यक्रम संयोजक शालिनी कौशिक एडवोकेट और श्रीमती पंकज मलिक एडवोकेट द्वारा एस डी एम शामली निकिता शर्मा, महिला थाना शामली प्रभारी निधि चौधरी और वन स्टाप सेंटर प्रभारी गजाला त्यागी का कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया गया।