दुष्कर्मी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास व 26 हजार के अर्थदंड की सजा

कैराना। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास एवं 26 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
  बताया गया है कि गत वर्ष 2022 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र सतेन्द्र निवासी मौहल्ला पंसारियान शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 167/22 धारा 363, 506, 328, 376(3) भादवि व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।         
     पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। शनिवार को कैराना स्थित एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट शामली के न्यायाधीश मुमताज अली द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। धारा 376 भादवि (दुष्कर्म) में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 4 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।  धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । धारा 506 भादवि (जान से मारने की धमकी देना) में 1 वर्ष का कारावास व एक रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।