25 वर्ष पश्चात आया न्यायालय का फैसला
- अवैध शस्त्र के मामले में सुनाया कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। अवैध शस्त्र के मामले में एक अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई है।
       बता दे कि वर्ष 1998 में अभियुक्त जुल्फकार पुत्र याकूब निवासी ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 25/1998 धारा 25 आयुध अधिनियम में थाना थानाभवन जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा जुल्फकार उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
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