सात अलग-अलग मामले में सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा


कैराना। न्यायालय ने सात अलग-अलग मामलो में 05 अभियुक्तों को सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
     केस नंबर 1....वर्ष 2022 में अभियुक्त इकलाख पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 544/2022 धारा 379/411 भादवि में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था। 
       बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त इकलाख उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में 10 माह के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। 
      केस नंबर 2....वर्ष 2022 में अभियुक्त इकलाख पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 592/2022 धारा 414 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था। 
        बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त इकलाख उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 10 माह के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
        केस नंबर 3..... वर्ष 2023 में अभियुक्त फुरकान पुत्र इलियास निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 121/2023 धारा 379/411 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था। 
    बुधवार को कैराना स्थित  न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त फुरकान उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में 05 माह के कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
           केस नंबर 4..... वर्ष 2023 में अभियुक्त फुरकान पुत्र इलियास निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 234/2023 धारा 414 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । 
       बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  शामली द्वारा अभियुक्त फुरकान उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 05 माह के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
        केस नंबर 5.... वर्ष 2016 में अभियुक्त फरमान पुत्र मौहम्मद सफुर निवासी नानूपुरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 200/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
     बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा फरमान उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में 05 माह के कारावास की सजा सुनाई गयी एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 
        केस नंबर 6.....‌ वर्ष 2003 में अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र नथ्थू उर्फ नथेला निवासी रामपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 240/2003 धारा 25 ए आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र  न्यायालय में प्रेषित किया था। 
      इसी क्रम मे बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा ओमप्रकाश उपरोक्त को धारा 25 ए आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि 16 दिवस के कारावास की सजा सुनाई गयी एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया। ।
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