न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष के कारावास व 5 हजार के अर्थदंड की सजा
कैराना। न्यायालय द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को सुनाई गई 02 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त राजकुमार पुत्र चोहल सिंह निवासी हसनपुर लुहारी जनपद शामली पर गैंगस्टर के मामले मे थाना कैराना पर मु0अ0सं0 286/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
        इस मामले में कैैैराना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में कैैैराना पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे । जिसके क्रम में बुुुधवार को  न्यायालय एडीजे-5 कोर्ट मु0नगर द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। 
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