न्यायालय ने चोरी के पांच मामलों में दोषी को सुनाई सजा
कैराना। न्यायालय ने चोरी के पांच अलग-अलग मामलो में एक अभियुक्त को सुनाई कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड से दंडित भी किया।
       केस नंबर....1, गत वर्ष 2022 में अभियुक्त रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 552/2022 धारा 414/465 भादवि थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शनिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 06 माह का कारावास व 5 सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा 465 भादवि में 06 माह का कारावास व 5 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर....2,गत वर्ष 2022 में अभियुक्त रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 493/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शनिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 06 माह का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 411 भादवि में 06 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर.....3,गत वर्ष 2022 में अभियुक्त रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 613/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शनिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 05 माह 15 दिवस का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 411 भादवि में 05 माह 15 दिवस के कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर.....4,गत वर्ष 2022 में अभियुक्त रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 549/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शनिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 06 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।
           केस नंबर.....5,वर्ष 2021 में अभियुक्त रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में शनिवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 05 माह 15 दिवस का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 411 भादवि में 05 माह 15 दिवस के कारावास की सजा सुनाई गई है। 
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