न्यायालय ने सुनाई अभियुक्त को अर्थदंड की सजा

कैराना। न्यायालय ने गौवध अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को अर्थदंड से दंडित किया।
       बताया गया है कि वर्ष 1995 में अभियुक्त रियाजू पुत्र शमशु निवासी जुमना रोड़ बिलोचपुरा थाना व जनपद बागपत के विरूद्ध मु0अ0सं0 144/1995 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11(1) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत थाना आदर्शमंड़ी  शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
      बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11(1) पशु क्रुरता अधिनियम में 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक माह के कारावास का प्रावधान किया गया है।  
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