न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई 7 वर्ष के कारावास व 3,500 रूपये के अर्थदंड की सजा

कैराना (शामली)। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में लूट की घटना कारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को सक्षम न्यायालय  द्वारा सुनाई सात वर्ष कारावास की सजा एवं 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
      ज्ञात रहे कि वर्ष 2015 में अभियुक्त इसरार पुत्र नासिर निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी का बैग जिसमें (2,00,000/- रुपये की धनराशि) को लूट लिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0सं0 623/2015 धारा 392 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर माल की बरामदगी करते हुये धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 
     उक्त मुकदमें में अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कैराना पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में बुधवार को 
कैराना स्थित सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त इसरार उपरोक्त इसरार उपरोक्त को धारा 392 भादवि (लूट करना) में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 2,500/-रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि (लूट के माल की बरामदगी) में 03 वर्ष कारावास की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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