न्यायालय ने अवैध शराब के मामले में सुनाई सजा
कैराना। न्यायालय ने अवैध शराब के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
        मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में अभियुक्त अभिमन्यु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेड़की थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 73/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था।
        बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय CJSD/ACJM शामली द्वारा अभियुक्त अभिमन्यु उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनिमय में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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