न्यायालय ने सुनाई तीन हत्याभियुक्तो को उम्रकैद की सजा
👉 1,85000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित
कैराना (शामली)। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 03 हत्याभियुक्तों को जनपद न्यायालय शामली द्वारा सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 1,85000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है।
        बता देंं कि 15 अप्रैल 2020 को कोतवाली कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मवी काकौर में अभियुक्तगण अब्दुल्ला पुत्र सईद निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली, तोसीफ पुत्र मोमीन निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व वाजिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला खैलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली द्वारा वादी हबीबुर रहमान पुत्र अब्दुल निवासी नूर बस्ती नगर निगम थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर के पुत्र सूफियान की हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध में वादी द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी थी । दाखिल तहरीर के आधार पर 23 अप्रैल 2020 को मु0अ0सं0 121/2020 धारा 302,34,201,120B, 404 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगणों को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 
    उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप कैराना पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण अब्दुल्ला, वाजिद उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 25,000-25000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 201 भादवि में अभियुक्तगण अब्दुल्ला, तौसीफ व वाजिद उपरोक्त को 05-05 वर्ष का कारावास व 15000-15000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास तथा अब्दुल्ला, तौसीफ व वाजिद उपरोक्त को धारा 120B भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 25,000-25000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 404 भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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