कांधला के मोनू हत्याकांड में हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास

👉  न्यायालय ने 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी किया दंडित 

कैराना (शामली)। न्यायालय ने हत्या के मामले में एक हत्याभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
    ज्ञात हो कि 18 मार्च 2020 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत वादी नरेश पुत्र जयप्रकाश निवासी मौहल्ला खाकरोबान थाना कांधला जनपद शामली के पुत्र मोनू की अभियुक्त गुलफाम पुत्र सईद निवासी मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली द्वारा हत्या कर शव को बाग में छिपा दिया था। घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0 159/2020 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
     उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप कांधला पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय ADJ/SPL/SC.ST शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित  किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान  किया। धारा 201 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।  
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