चोरी के तीन मामलों में अभियुक्त को सुनाई गई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय ने चोरी के 3 मामलों में अभियुक्त को सुनाई कारावास की सजा।
         गत वर्ष 2023 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मोहित पुत्र देशराज निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा 03 चोरी की घटनाऐं कारित की थी । घटनाओं के संबंध में थाना कांधला पर मु0अ0सं0 340/2023 धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0 347/2023 धारा 379,411 व मु0अ0सं0 358/2023 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किये गये थे। इस मामले में कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय कैराना में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 
     पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । सोमवार को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा अभियुक्त मोहित उपरोक्त को दोषी पाते उपरोक्त प्रत्येक मुकदमों की धाराओं 379,411 भादवि में 10-10 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है ।
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