जनपद न्यायाधीश ने जेल के निरीक्षण के दौरान दिये आवश्यक दिशा-निर्देश


कैराना। जनपद न्यायाधीश शामली ने जेल के निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्रीमती प्रतिभा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंगलवार को उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली-श्री अनिल कुमार XIII जी द्वारा जिला कारागार मुजफ्फरनगर जेल का निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत जनपद न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ जेलर को सभी नियम, विनियम, निर्देश व आदेश दिये गये तथा जेल में सामान्य स्वच्छता व स्वच्छता के बारे में कई चिन्ताओं पर ध्यान दिया गया। बैरक में रिसाव, उचित स्थान पर पानी की टंकी, शौचालयों की स्थिति व उच्च सुरक्षा हेतु उचित दिशा- निर्देश दिये गये तथा जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल में स्थित बैरकों का निरीक्षण किया गया और बन्दियों को प्राप्त सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गयी जिस पर बन्दियों ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बैरक में निरूद्ध बन्दियों को जेल मैनुअल के बारे में, कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के संबंध में तथा विधिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया। जहा पर साफ सफाई ठीक पायी गयी। महिला बन्दियों द्वारा किसी भी समस्या से अवगत नहीं कराया गया। 
     जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को शासन की मंशा के अनुरूप जेल में बंदियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराये एवं शातिर बंदियों पर कड़ी निगरानी रखे एवं जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये एवं परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने एवं शौचलयों में साफ-सफाई कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शामली रविंद्र सिंह सहित आदि मौजूद रहे।
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