लूट व चोरी के तीन अलग-अलग ममलों में दो अभियुक्तों को सुनाई सजा

कैराना। न्यायालय ने लूट व चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को सुनाई सजा तथा अर्थदंड से भी दंडित किया
     केस नंबर ...1 वर्ष 1995 में अभियुक्त मोबीन पुत्र करीम निवासी मौहल्ला खैलकला कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 250/95 धारा 394/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त मोबीन उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कांधला पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा मोबीन उपरोक्त को धारा 394 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। 
        केस नंबर 2... वर्ष 2000 में अभियुक्त अलीशेर पुत्र अजीज निवासी नई बस्ती कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 449/2000 धारा 379 व 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त अलीशेर उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना शामली द्वारा अलीशेर उपरोक्त को धारा 379 व 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। 
      केस नंबर 3... वर्ष 1999 में अभियुक्त बृजवीर पुत्र फूलसिंह निवासी भनेडा थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 08/1999 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त बृजवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कांधला पुलिस द्वारा आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा अभियुक्त बृजवीर उपरोक्त को धारा 379 भादवि में न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है । 
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