पांच अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा पांच अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व 7,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
      केस नंबर 1.. वर्ष 2010 में अभियुक्त अरविन्द पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 777/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
      केस नंबर 2.. वर्ष 2010 में अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र साधूराम निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 324/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर 3..वर्ष 2009 में अभियुक्त दिलशाद पुत्र साखी निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 1079/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
        केस नंबर 4..वर्ष 2001 में अभियुक्तगण धर्मपाल पुत्र हरचन्द व हरि सिंह पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम बाकरपुर थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 50/2001 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2-2 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर 5..वर्ष 2004 में अभियुक्त सादिक पुत्र नाजर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 48/2004 धारा 279/304ए/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को  न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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