न्यायालय द्वारा सुनाई गई 04 अलग-अलग मामलों में सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा 04 अलग-अलग मामलों में आठ अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
        केस नंबर 1.. वर्ष 2000 में अभियुक्त राजीव पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मु0अ0सं0 28/2000 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायालय सीजेएसडी/एजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 
          केस नंबर 2.. वर्ष 2003 में अभियुक्तगण राशिद पुत्र अजीज, जाहिद पुत्र अजीज व आबिद पुत्र अजीज निवासीगण फव्वारा चौक कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 316/2003 धारा 323/324 भादवि पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व पंद्रह-पंद्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 3.. वर्ष 2012 में अभियुक्तगण काला उर्फ गफ्फार पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला पंसारियान शामली जनपद शामली, शादाब पुत्र राजूल निवासी मौहल्ला राजोबान शामली जनपद शामली व सोनू कुमार उर्फ देवेन्द्र पुत्र बालकिशन निवासी मौहल्ला रामशाला शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 414/2012 धारा 379/511 भादवि पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
           केस नंबर 4.. वर्ष 2013 में अभियुक्त इंसार पुत्र गफ्फूर निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 618/2013 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायालय सीजेएसडी/एजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 
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