न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम में सुनाई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा शास्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त को सुनाई सजा एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
        पुलिस अधीक्षक शामली ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2009 में थाना झिंझाना पर अभियुक्त भूरा पुत्र लतीफ कुरैशी निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु.अ.सं. 68/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मंगलवार को न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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