कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग मामलो में तीन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा व साढ़े चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
केस नंबर 1 वर्ष 1986 में अभियुक्त इकराम पुत्र बदरूद्दीन निवासी बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 185/1986 धारा-5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2.. वर्ष 2002 में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु.अ.सं. 525/02 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3... वर्ष 2003 में अभियुक्त हारून पुत्र मुस्ताक निवासी मौहल्ला आलकलां कैराना के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 133/03 धारा-25/4 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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