चार अलग-अलग मामलों में पांच अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा चार अलग-अलग मामलो में पांच अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व सात हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
      केस नंबर 1. वर्ष 2023 में अभियुक्त तहसीन पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु.अ.सं. 355/2023 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय एसीजेएम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
         केस नंबर 2.. वर्ष 1998 में अभियुक्त आनन्द उर्फ लाला पुत्र रणजीत निवासी ग्राम बिराल थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु.अ.सं.
72/1998 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय एसीजेएम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व पच्चीस सौ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
      केस नंबर 3... वर्ष 2001 में अभियुक्त ताहिर पुत्र यासीन निवासी ग्राम पठेड़ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 99/2001 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएमडी/एसीजेएम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए पन्द्रह सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
       केस नंबर 4....वर्ष 2023 में अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र इमरान व रिजवान पुत्र जावेद निवासीगण निकट चाँद मस्जिद कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फगनर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु.अ.सं. 553/2023 धारा 186/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 5-5 सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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