शामली: धोखाधड़ी से दूसरी शादी करने व यौन शोषण के आरोपी दारोगा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दारोगा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ महिला सिपाही ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसकी जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज कर दी गई थी।
वादी के अधिवक्ता संजय वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनौर जिले की रहने वाली महिला सिपाही ने कोर्ट के आदेश पर शामली थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दारोगा लविंक त्यागी ने सहारनपुर में पोस्टिंग के दौरान खुद को अविवाहित बताकर जुलाई 2015 में उससे शादी की थी। जब महिला सिपाही गर्भवती हुई तो उस पर गर्भपात का दबाव बनाया गया, लेकिन वो टालती रही। इसी बीच पहली पत्नी का फोन आने पर असलियत का पता चला कि दारोगा पहले ही दो बच्चों का पिता है। मामले में आईपीसी की धारा 420, 376, 493, 494, 495 व 496 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि दारोगा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कैराना स्थित जिला न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी, जिसे गत चार सितंबर को खारिज कर दिया गया था। गुरुवार को आरोपी दारोगा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दारोगा को 21 अप्रैल 2019 को एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जो फिलहाल पुलिस लाइन शामली में था।