अवैध रेत खनन मिलने पर बंद कराई गांव रामड़ा खदान
- तीन माह के आवंटित पट्टे पर बेखौफ चल रही थी पॉर्कलेन मशीन
- किसानों और ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई कार्यवाही

कैराना। खादर क्षेत्र के गांव रामड़ा में तीन माह के आवंटित पट्टे की आड़ में अवैध रूप से पॉर्कलेन मशीन से यमुना नदी को छलनी किया जा रहा था। किसानों और ग्रामीणों की शिकायत कर प्रशासन ने छापेमारी की, तो ठेकेदार की पोल खुल गई, जिसके बाद खदान को बंद करने के आदेश दिए गए। इस कार्यवाही के बाद खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
         क्षेत्र केे गांव रामड़ा के खादर क्षेत्र में किसान की कृषि भूमि की सफाई के नाम पर सरकारी स्तर पर तीन माह के लिए पट्टा आवंटित किया गया है। वैसे तो फावड़ों से रेत उठानी की अनुमति होती है, लेकिन यहां खनन ठेकेदार ने एनजीटी की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए पॉर्कलेन मशीन को यमुना नदी में उतार दिया। खनन का कार्य शुरू होने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे और किसानों के साथ ही ग्रामीणों की ओर से एक के बाद एक शिकायती पत्र प्रशासन को दिए गए। कुछ किसानों ने फसलों को नुकसान की बात कही, तो कुछ किसानों ने रास्ते को लेकर समस्या बताई। इसके बाद शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार शाम एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर छापेमारी की, जिसके चलते ठेकेदार और उसके वर्करों में हड़कंप मच गया। मौके पर प्रतिबंधित पॉर्कलेन मशीन से खनन होता पाया गया। प्रशासन की ओर से आवंटित पट्टा क्षेत्र की भूमि की पैमाइश भी कराई गई। पट्टे पर भारी अनियमितताएं जाने पर प्रशासन ने खदान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए।