सपा विधायक नाहिद हसन हुए दोषमुक्त


- झिंझाना में एसडीओ पर जानलेवा हमले का कोर्ट में विचाराधीन था मामला
- साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया अपना निर्णय

कैराना। झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में सपा विधायक नाहिद हसन और एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अपना निर्णय सुनाया है।
      बता दें कि 11 जुलाई 2019 को झिंझाना थाने में विद्युत विभाग के एसडीओ नाजिम अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जब वह सिकंदरपुर बिजलीघर के निकट पहुंचे, तभी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों ने उनके सिर में डंडों से हमला कर दिया। इसके अलावा उनकी गाड़ी व मोबाइल भी तोड़ दिया गया। उनके साथ टेक्नीशियन रविंद्र कुमार को मारपीट में चोटें आईं।                 
       उक्त मामला पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323, 332, 352, 353 व 427 के तहत दर्ज किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 19 जून 2019 को उनके द्वारा मॉर्निंग रेड की गई थी, जिसमें बिजली चोरी मिलने पर 11 लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि सपा विधायक नाहिद हसन ने एक उपभोक्ता के पक्ष में कार्यवाही न करने के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी को लेकर हमले की घटना की आशंका जताई गई थी। बाद में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 व 120बी की वृद्धि कर दी थी और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के अलावा हैदर निवासी मोहल्ला पठानान झिंझाना का नाम भी शामिल कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट) सुरेंद्र कुमार के यहां विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष छह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 
     शुक्रवार को विधायक नाहिद हसन व हैदर न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात विधायक सपा नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दिया। विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में साक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर सका, जिस पर न्यायालय ने विधायक नाहिद हसन व हैदर को दोषमुक्त करार दे दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने इसकी पुष्टि की है।