न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में सात अभियुक्तों को 31200 रूपये के अर्थदंड से किया दंडित
कैराना। न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में सात अभियुक्तों को 31200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
           केस नंबर 1.. वर्ष 2020 में कोतवाली कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मुरसलीन पुत्र जहूर हसन निवासी मौहल्ला आलकलांं कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर मु0अ0सं0 483/2020 धारा 147, 353, 188 भादवि व 3 करोना महामारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। 
       सोमवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना  द्वारा धारा 188 भादवि में 200 रुपये का जुर्माना व धारा 353 भादवि (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) में 2000 रुपये जुर्माना व धारा 147 भादवि (उपद्रव करना) में 2000 रुपये जुर्माना तथा धारा 3 महामारी अधिनियम में 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
          केस नंबर 2.. वर्ष 2020 में कोतवाली कैराना क्षेत्रान्तर्गत 04 अभियुक्तगण उमरदीन पुत्र कमरूद्दीन निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला, मेहरबान पुत्र नसीर निवासी वार्ड नं-23 ईदगाह कैराना, आसिफ पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला आलकलां कैराना व सलीम पुत्र करामत निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर मु0अ0सं0 492/2020 धारा 505 (2) भादवि व 3 करोना महामारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया था।
      जिसके क्रम सोमवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  द्वारा उमरदीन, मेहरबान, आसिफ, सलीम उपरोक्त को धारा 505 (2) भादवि (विभिन्न समुदायों में घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करना) में 5 हजार-5 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 3 महामारी अधिनियम में एक- एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। 
          केस नंबर 3.. वर्ष 2015 में थाना आरपीएफ  शामली में अभियुक्तगण मुरसलीन पुत्र जहूर निवासी मौहल्ला आलखुर्द कैराना व कय्यूम पुत्र मंगता निवासी नई बस्ती थाना कांधला के विरुद्ध थाना आरपीएफ शामली पर मु0अ0सं0 130/15 धारा 174 रेलवे अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। 
       सोमवार को माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा धारा 174 रेलवे अधिनियम में एक- एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।