चोरी के मामले में सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। न्यायालय द्वारा चोरी के मामले में एक अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
     जानकारी के अनुसार गत वर्ष 2022 में अभियुक्त आशू पुत्र गुलजार निवासी मौहल्ला शाहलाल थानाभवन के विरूद्ध मु0अ0सं0 294/2022 धारा 379,411 भादवि में थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।                   
      बुधवार को न्यायालय CJJD/JM कैराना द्वारा आशू उपरोक्त को धारा 379,411 भादवि में एक- एक वर्ष के कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच-पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।