गैर इरादतन हत्या के मामले में चार अभियुक्तो को 7-7 वर्ष का कारावास

कैराना। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 04 अभियुक्तगण को सुनाई 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
               मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण याकिब उर्फ राकिब पुत्र बुद्धु, बाबू पुत्र तहबर, जहीर पुत्र अजीज व कृपाल पुत्र रणजीत निवासीगण ग्राम गुज्जरपुर थाना कांधला जनपद शामली द्वारा गैर इरादतन हत्या की घटना कारित की थी । घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार प र थाना कांधला पर मु0अ0सं0 599/2009 धारा 452, 304, 308, 325, 323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।
      उक्त मामले में कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में कांधला पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये।
               शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST Act शामली न्यायाधीश रेशमा चौधरी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 304 भादवि में 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 10000-10000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा 308 भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व धारा 325 भादवि में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 3000-3000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा 323,452,504,506 भादवि में 06-06 माह का कठोर कारावास व 500-500/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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