तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को सुनाई सजा
👉 न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर लगाया 16200 रूपए का अर्थदंड

कैराना (शामली)। न्यायालय ने 3 अलग-अलग मामलों में 3 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं 16200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
        केस नंबर 1...वर्ष 2019 में अभियुक्त अमरजीत सिंह पुत्र दीदार सिंह निवासी लक्ष्मीपुर लच्छी थाना काशीपुर जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी शामली पर मु0अ0सं0 412/19 धारा 279, 337, 338 व 427 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय CJJD/FTC कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279,337,338 व 427 भादवि में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 2...वर्ष 2023 में अभियुक्त फिरोज पुत्र महमूद निवासी ग्राम गढीबरल थाना घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 662/23 धारा 379 व 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 व 411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
         केस नंबर 3...वर्ष 2024 में अभियुक्त राजा पुत्र शब्बीरा निवासी विजय हॉल थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 10/24 धारा 380 व 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 व 411 भादवि में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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