कैराना (शामली)। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 11 अभियुक्तों को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा सुनाई सजा व साढ़े उन्नीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1... वर्ष 2020 में अभियुक्त नवाब पुत्र माडा, उमरदीन पुत्र भूरा, शौकत पुत्र शोरदीन, महताब पुत्र अख्तर, दीनू पुत्र असगर, शमशाद पुत्र नूरदीन, रोहताश पुत्र हुक्मा व हाशिम पुत्र हकीमू निवासीगण ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 38/2020 धारा 379 व 411 भादवि व 4/10 वृक्ष अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2...वर्ष 2017 में अभियुक्त फुरकान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 244/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त उपरोक्त धारा में कुल एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 3...वर्ष 2021 में अभियुक्त तहसीम पुत्र बशीर निवासी मोहल्ला इकरामपुरा कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 603/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में बुधवार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व उपरोक्त धाराओं में पंद्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 4....वर्ष 2000 में अभियुक्त नरेश पुत्र मलखान उर्फ मलखान निवासी ग्राम रामनगर मजरा गुर्जरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 449/2000 धारा 147,148, 149,324,506 व 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व उपरोक्त धाराओं में कुल एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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