👉 उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई हेतु नियत तिथि 1 अक्तूबर 2024
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज ये निर्देश दिया गया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को ये भी निर्देश दिया कि बुलडोजर की कार्यवाही का महिमामंडन न किया जाए। उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना न्यायालय का काम है।
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